अनलॉक के नए नाम से लॉकडाउन-05 शुरू
बार या सिंगिंग बार पर अभी लटके रहेंगे ताले
धार्मिक स्थल बंगाल में कल से व देश में 08 से खुलेंगे
देश में कहीं भी आने जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं
सार्वजनिक पर पान मसाला पर वैन, थूकना अपराध की श्रेणी में
न्यूज भारत, सिलीगुड़ी /नई दिल्ली : वैश्विक बिमारी कोरोना(कोविड-19) से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी तैयारी पहले संबोधन 20 मार्च से शुरू कर दिया था, जिसमे 22 मार्च को एक दिन का ‘’ जनता कफ्यू’’ दूसरे संबोधन 24 मार्च को अपने संबोधन से पूरे देश का लाकडाउन की परिभाषा समझा दी। करीब 67 दिन तक पूरा देश लाकडाउन-01 से 04 तक की परिभाषा को नया रूप देते हुए 01 जून 20 से अब देश नये लाकडाउन को 01 अन-लाकडाउन से शुरू करने की घोषणा 30 मई20 को गृहमंत्रालय ने शुरू कर दी। हलांकि व्यवसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए कई अहम बदलाव व नई रूप रेखा तैयार कर घोषणा कर दी। हालांकि दिन में बाजार व अन्य गतिविधियों पर रोक नहीं है, परंतु रात 09 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रि कफ्यू 30 जून तक जारी रहेगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और बार या सिंगिंग बार पर अभी ताले लटके रहेंगे। केन्द्र सरकार ने अनलॉक-01 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 01 जून से 30 जून तक ये जारी रहेगा। इसमें धार्मिक स्थलों को शर्तो के साथ खोलने की अनुमति 08 जून से दी है, जबकि बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थल को सोमवार 01 जून से दे दी है। उधर व्यापार व अन्य गतिविध्यिों के लिए देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए किसी भी तरह के पास या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जबकि पठन-पाठन की गतिविधियों को जुलाई से खोलने का फैसला लिया है। वहीं 08 जून से होटल व रेस्ट्रोरेंट व शापिंग माल खोलने की अनुमति दी गई। जबकि 30 जून तक कैंटोमेंट जोन फिलहाल अभी बंद रहेंगे। उधर स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के जाने की अनुमति मिलेगी। सरकार में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, साथ ही सामाजिक दूरी का पालन को अनिवार्य करते हुए सार्वजनिक स्थल पर पान मासाला खाना वैन किया गया और थूकना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जबकि वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 मेहमान की ही इजाजत मिलेगी। केन्द्र सरकार में अन लाकडाउन 01 में पूर्व में लगायी गई पाबंदियों को धीरे-धीरे खोलने की भी योजन है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी है।