फर्जी सीजीएसटी रिफंड मामले में संतोष के जमानत की सुनवाई टली

गुरुवार को जमानत के लिए अपर कोर्ट में दायर की गई थी जमानत की अर्जी 
 
एनई न्यूज़ भारत, सिलीगुड़ी 
मेसर्स बुद्रु शाह एंड कंपनी के संतोष कुमार शाह  ने अपर कोर्ट में अपने जमानत की अर्जी दाखिल किया था। परंतु एक साथ अपर कोर्ट और हाईकोर्ट में एक साथ जमानत की अर्जी दाखिल करने के कारण कोर्ट ने संतोष कुमार शाह की जमानत की अर्जी को अगले आदेश तक टाल दिया है।  मालूम हो कि सीजीएसटी ने 31 मार्च 25 की देर रात प्रपत्र और बयान में मतभेद के कारण गिरफ्तार किया था। हालांकि तबियत खराब होने के कारण 1 अप्रैल को कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद 2 अप्रैल को उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद व्यवसायी को सीजीएसटी की टीम सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया था। जहां पर दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष कुमार साह को 16 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया।
बताते चलें कि जीएसटी आयुक्त सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने मेसर्स बुद्रु शाह एंड कंपनी के संतोष कुमार शाह जीएसटी 19AAFFB0139C1ZZ पर फर्जी तरिके से 37,29,06,990 रुपये का अवैध आईटीसी रिफंड लेने के आरोप में 31 मार्च 25 कि देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि संतोष कुमार शाह आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर है। विगत तीन वर्ष में संतोष ने कंपनी 266 ट्रकों से आई सिगरेट की जाली कागजात तैयार करके सरकार से 37,29,06,990  रुपये का घोटाला किया है।