प्रेमी बरी, प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा

पति की हत्या में पत्नी दोषी करार, साबूतों के अभाव में कोर्ट ने प्रेमी को किया बाइज्जत बरी
रात को सोते हुए सुबोध कुमार मंडल के गले में गमछा लपेट कर पत्नी मंजू मंडल की थी हत्या
 
एनई न्यूज भारत, सिलीगुड़ी
सिलीगुड़ी के पास विधान नगर थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के भाई रवीन्द्र मंडल ने 15 अक्टूबर 23 को अपने भाई का हत्याक का मामला दर्ज कराया था। हालांकि उनके भाई की हत्या् 18 अगस्त 2023 को हुई थी जिसमें हत्या को आत्मनहत्या का शक्ल‍ दिया गय था।  इसी हत्यात के मामले को लेकर 16 महीने के भीतर ही सुबोध कुमार मंडल की हत्यां में बड़ा फैसला सामने आया है। सिलीगुड़ी अदालत ने मात्र 16 माह के भीतर त्वयरित कार्रवाई करते हुए सुबोध मंडल की हत्या  में उसकी पत्नीा मंजू मंडल को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि इसी मामले में सह-आरोपी बनाए गए मंजू मंडल का प्रेमी मोहम्मद नफरूल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के पास विधान नगर थाना क्षेत्र में हत्याे का मामला 18 अगस्त 2023 की रात का है। जब सुबोध कुमार मंडल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के दो महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं किये हंं बल्कि सुबोध कुमार मंडल की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के भाई रवीन्द्र मंडल ने 15 अक्टूबर को विधान नगर थाने में सुबोध की पत्नी मंजू मंडल और उसके प्रेमी मोहम्मद नफरूल के खिलाफ हत्या की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद 16 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पता चला कि 18 की रात को सोते हुए सुबोध कुमार मंडल के गला में गमछा लपेट कर मंजू ने हत्या कर दी। बाद में उसे आत्महत्या की रूप देने की कोशिश की। पुलिस की जांच और 15 लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने सुबोध की हत्या में पत्नी मंजू मंडल को दोषी ठहराया। दूसरी ओर इस हत्याकांड में दूसरा संदिग्ध नफरूल के खिलाफ हत्या में सीधी संलिप्तता साबित नहीं हो सकी। उसे पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया।