रेड,ऑरेंज व ग्रीन जोन के फैसले राज्य करेंगे
न्यूज भारत, सिलीगुड़ी: लॉक डाउन 4.0, 2 सप्ताह के लिए गृह मंत्रालय ने दो सप्ताह यानि 31 बढ़ा दिया, और लॉक डाउन 4.0 के लिए गृह मंत्रालय ने गाईडलाइन जारी किया है। वही मंत्रालय ने हॉट स्पॉट, कैंटेन्मेंट एरिया में रहेगी कड़ाई जारी रखने का निर्देश भी गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार क़ दिया। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्य सरकारें लोगों को शोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करे, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। वहीं राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने का निर्देश दिया, और कैंटोनमेंट जोन को कोई रियायत नहीं दी।
वहीं सामान्य क्षेत्रों में सुबह 7 से 5 तक खोलने की बात कही है, जबकि खाद्यान्न, फल, सब्जी और मिठाई की दुकानें नियमित खुल सकती है, राज्य सरकार के हिसाब से। जबकि माँल, सिनेमा हाल, स्कूल, कालेज और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होमडिलेबरी ही होगी। वहीं रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लाकडाउन रहेगा। 9.शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण लोकडाउन रहेगा। जबकि रेल, मेट्रो व हवाई सेवाएं 31 मई तक पूरी तरह बंद होगा। वही बस सेवाओं के परिचालन राज्यों के पास है। जबकि सांस्कृतिक, धार्मिक व धर्म स्थलों पर बंदी पूरी तरह से लागू होगी। शादी विवाह पर अनुमति के आधार पर 50 से अधिक लोगों शामिल होने पर पाबंदी लागू है।