न्यूज भारत, नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार ने नए पैन कार्ड के लिए जहां आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। वही 30 जून 2020 से पहले अपने पुराने पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक कराना आवश्यक हो गया है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा को दसवीं बार बढ़ाया है। जिसके लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून है। वहीं कोई व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। यही नहीं, अब आटीआर भरते समय भी आधार कार्ड बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो 30 जून से पहले जरूर करवा लें। मालूम हा कि केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है, तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा रद घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर उस पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने और पेमेंट करने जैसे काम नहीं पो पाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय हुए पैन कार्ड का उपयोग करता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जबकि एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। जबकि , एनआरआई लोगों को कई वित्तीय लेनदेन के दौरान आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।