कोर्ट ने दी अब्बास को मौत की सजा

  • माटीगाड़ा क्षेत्र में एक सूनसान जगह पर रेप के बाद की थी हत्‍या

एनई न्‍यूज भारत, सिलीगुड़ी

सिलीगुडी मेट्रोपॉलटिन पुलिस के माटीगाड़ा थाना क्षेत्र में बीते कि 21 अगस्त 2023 को एक सूनसान स्‍थान पर स्‍कूल से बहला फुसलाकर ले जाने के बाद एक नाबालिक के साथ रेप करने के बाद नाबानिका का सिर ईंट से प्रहार कर उसकी हत्‍या कर दिया गया गया था। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी को दबोच लिया था। गवाहों के बयान और पुलिस के द्वारा पेश किये गए साक्ष्‍य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे सिलीगुड़ी में विभिन्‍न संगठनों को विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं न्‍याय के लिए नाबालिका के परिजनों को अभियुक्‍त को सजाय मौत की सजा पर संतोष व्‍यक्‍त किया है।

मालूम हो कि 21 अगस्त 2023 को स्‍कूल से जान के दौरान मो: अब्‍बास से नाबालिका को बहला कर अपन साईकिल से माटीगाड़ा में सुनसान जगह पर ले जाकर पहले दुष्कर्म किया और और विरोध करने पर पत्थरों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने घटना वाले दिन ही रात को मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई जनवरी से शुरू हुई। इस मामले में 22 गवाहों की गवाही हुई। न्यायाधीश ने बुधवार को मोहम्मद अब्बास को दोषी करार दिया था। जबकि इस मामले को लेकर शुक्रवार को उसकी सजा का दिन तय किया गया था। हालांकि, कल सुनवाई हुई लेकिन न्यायाधीश ने सजा का ऐलान नहीं किया था। इसके बाद सजा के ऐलान के लिए शनिवार का दिन तय किया गया। इसके मुताबिक आज न्यायाधीश ने दोषी मोहम्मद अब्बास को फांसी की सजा का ऐलान किया और इस जधन्‍य अपराध के लिए न्‍यायाधीश ने  आरोपी मो: अब्‍बास को सजये मौत की सजा सुनाई।