पूजा पंडालों में आम लोगों पर कोलकाता हाई कोर्ट ने लगायी रोक

पूजा पंडाल होंगे नो इंट्री जोन, बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग

न्‍यूज भारत, कोलकाता : बंगाल के महत्‍वपूर्ण दुर्गा पूजा पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोलकत्‍ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन घोषित होंगे। अर्थात अब पूजा के दौरान पंडाल में मां दर्शन के लिए आम लोग नहीं जा सकेंगे। पंडालों में सिर्फ आयोजकों की ही एंट्री होगी, हाईकोर्ट ने सभी दुर्गा पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश सरकार को दिया है। मालूम हो कि  कोरोना महामारी के मद्देनजर दुर्गा पूजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीब बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है और मौजूदा हालात में पुलिस बल के साथ सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल होगा। लिहाजा दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पंडाल से पहले बैरीगेट लगाना होगा। इसके अलावा इनमें नो एंट्री के बोर्ड लगाने होंगे। कलकत्‍ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडालों को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि छोटे पंडालों के लिए यह पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोलकाता में पुलिस बल की संख्‍या इतनी नहीं है, कि 3000 पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। विभिन्‍न पूजा के पांडलों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यह फैसला स्वागत योग्य है।