तिरंगे झंडे का मास्क बेचने व लगाने पर जाना होगा जेल

भारतीय ध्वज अधिनियम का उल्लंघन की धारा पर होगी कार्यवार्इ

सिलीगुड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता भी मास्क के खिलाफ उठा रहे हैं आवाज

न्यूज भारत, सिलीगुड़ीः कोरोना संकट में 15 के लिए तिरंगे की तरह बने मास्क बाजार में पूरी तरह से उपलब्ध है। जो बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में उपलब्ध है। उपलब्धता के साथ-साथ बिक्री भी शुरू हो गर्इ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाइ करने की बात कही है। यूपी के एडीजी व आर्इजी ने इस मामले के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार में मास्क बेचते या लगाते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवार्इ करने का सख्त निर्देश भी दिया है।   एक अधिवक्ता ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भारतीय ध्वज का मास्क बनाकर बेचना भारतीय ध्वज अधिनियम, (इंडियन फ्लैग एक्ट) का उल्लंघन व अपराध है। इसी को संज्ञान लेते हुए एडीजी ने आइजी एवं एसएसपी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यदि विक्रय करने वाला नहीं मानता है या कोई जानबूझकर भारतीय ध्वज का बना हुआ मास्क लगाता है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने पर दें। मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बाजार में जो भी सामान हैं उसमें कहीं न कहीं कोरोना की झलक दिख जा रही है। जैसे मास्क तिरंगा रंग लिए बनाया गया है मगर इसमें तरह के स्लोगन भी लिखे हैं जिसमें शारीरिक दूरी का पालन करने, बार-बार हाथ धोने आदि का अलग अंदाज में संदेश लिखा हुआ है। वहीं प्लास्टिक व कपड़े के कैप में भी इसी तरह स्लोगन नजर आ रहे हैं। युवाओं द्वारा स्वरचित स्लोगन भी मास्क, कैप आदि पर लिखवाया जा रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर तिरंगे झंडे का मास्क बनाकर दुकानों पर बेचा जा रहा है। हलांकि सिलीगुड़ी के स्थानीय कुछ स्वंय सेवी संगठनों व सामजिक कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं!