अनलाक-3 में बंगाल के कंटेनमेंट जोन 31 तक लॉक

राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन 5,8,16,17, 23, 24 व 31 अगस्त त‍क जारी  

न्‍यूज भारत, कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-3 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 1 अगस्त से मिलने वाली छूट व पाबंदियों को लेकर गुरुवार को बंगाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिया। अनलाक-3 में राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पहले घोषित पाबंदियां इन इलाकों में 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी अनलॉक-3 के निर्देश में बताया गया है कि राज्यभर में 31 अगस्त तक सभी स्कूल, आइसीडीएस सेंटर, कॉलेज शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पर पाबंदी 31 अगस्‍त तक लागू रहेगी। जबकि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों व अन्य बड़े जमावड़ों पाबंदी भी जारी रहेगी। हालांकि 5 अगस्त से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित योग संस्थानों व जिमों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, पूर्व की घोषणा के मुताबिक साप्‍ताहिक राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन 5 बुधवार, 8 शनिवार, 16 रविवार, 17 सोमवार, 23 रविवार, 24 सोमवार व 31 अगस्त सोमवार त‍क जारी रहेगा, वहीं इस लाकडाउन में एक भी शुक्रवार नहीं होगा। संपूर्ण लॉकडाउन में सभी सरकारी व निजी कार्यालय, वाणिज्यिक संस्थान, सरकारी व निजी परिवहन, ट्रेन व विमान सेवा पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन के दिन जरूरी सेवाओं, दवा दुकानों, बिजली, पानी, सफाई कर्मचारियों आदि को इससे छूट होगी। श्रमिकों के जरिये उद्योगों के कामकाज की इजाजत रहेगी, जबकि चाय बागानों में कामकाज की इजाजत दी गई है। इसके अलावा पके हुए खाने की होम डिलीवरी की भी इजाजत है।विभिन्न जिलों के डीएम स्थानीय हालात का अध्ययन करके अपने जिले में कठोर लॉकडाउन संबंधी फैसले ले सकते हैं। बताते चलें कि राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर सप्ताह 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी।