आईटीसी रिफंड की वसूली के लिए सिलीगुड़ी सीजीएसटी ने कसी कमर, जांच जारी
एनई न्यूज भारत, सिलीगुड़ी
केन्द्री य गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) सिलीगुड़ी में पड़ोसी राज्या सिक्क्मि में विभिन्न कंपनियों ने मिलने वाली बजटीय सहायता योजना के तहत करीब 1032 करोड़ रूपये का आईटीसी रिफंड गलत तरिके से लिया है। सीजीएसटी सूत्रों की माने तो सिलीगुड़ी सीजीएसटी एवं सीएक्स आयुक्तालय द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के अनुसार सिक्किम राज्य में स्थित विभिन्न विनिर्माण इकाइयां जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता योजना 2017 का गलत तरीके से अनुचित लाभ उठा रही हैं, जिसका प्रावधान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.10.2017 की अधिसूचना के तहत किया गया है। कंपनियों ने उक्त बजटीय सहायता योजना सिक्किम राज्य में स्थित उन व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू है, जो पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र-आधारित छूट योजना के तहत पात्र थीं। बजटीय सहायता योजना कुछ और नहीं, बल्कि कर छूट है। अधिसूचना दिनांक 05.10.2017 (सुप्रा) के अनुसार, इकाइयां बजटीय सहायता का लाभ उठाने के लिए केवल मूल्य संवर्धन की निर्धारित/अधिसूचित दर तक ही पात्र थीं, लेकिन इकाइयां बहुत अधिक मूल्य संवर्धन पर रिफंड का दावा कर रही थीं, जिसकी अधिसूचना में अनुमति नहीं है। वहीं सिक्किम में इकाइयां चलाने वाली कई बड़ी कंपनियां इस योजना के तहत अनुचित रिफंड का दावा करने में शामिल हैं।
वहीं सिलीगुड़ी सीजीएसटी ने इस मामले की जांच के लिए, बजटीय सहायता 2017 के प्रावधानों के विरुद्ध ऐसे लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। सिलीगुड़ी सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा शुरू की गई जांच के दौरान, यह पाया गया है कि सिक्किम राज्य में स्थित व्यावसायिक संस्थाएं उच्च दर यानी मूल्य संवर्धन की निर्धारित/अधिसूचित दर पर बजटीय सहायता की राशि का दावा कर रही हैं और बजटीय सहायता योजना 2017 की शुरुआत से ही इसे प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा, सिक्किम राज्य में स्थित व्यावसायिक संस्थाओं ने समन कार्यवाही में स्वीकार किया है कि उन्होंने अधिसूचित दर से अधिक दर पर बजटीय सहायता के लिए आवेदन किया था और इसे प्राप्त किया है। सिक्किम राज्य में स्थित व्यावसायिक संस्थाओं की ऐसी गतिविधि से, प्रथम दृष्टया, 1,032 करोड़ रुपये (लगभग) के बजटीय सहायता की वापसी के गलत दावों का पता चलता है। वहीं नियमों के अनुसार आगे की जांच प्रगति पर है।
गलत तरिके से आईटीसी रिफंड लेने में होगी कार्रवाई: डा. जितेश नागोरी
सिलीगुड़ी सीजीएसटी के कमिश्नर डा. जितेश नागोरी ने बताया कि अभी तक की जांच से पता चला है कि सिलीगुड़ी सीजीएसटी के क्षेत्र में अवैध रूप से भारी मात्रा में सरकार के खजाने से आईटीसी रिफंड लिया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से निर्यात के मामले भी शामिल है। हालांकि इस जांच जारी है और कुछ गलत तरिके से काम करने वाले व्यवसायियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। सिक्क्मि की कंपनियों के द्वारा भी भारी मात्रा में गलत तरिके से आईटीसी रिफंड लिया गया है। सिक्किम राज्य में स्थित व्यावसायिक संस्थाओं की ऐसी गतिविधि से, प्रथम दृष्टया, 1,032 करोड़ रुपये (लगभग) के बजटीय सहायता की वापसी के गलत दावों का पता चला है। इसकी जांच प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे की जांच प्रगति पर है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सीजीएसटी के नियमों के अंर्तगत कार्रवाई भी की जायेगी।